Ration Card-ऑनलाइन आवेदन करें, 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड प्राप्त करें!!!

Apply online, get ration card within 30 days

अगर आप नाम बढ़ाने या घटाने के लिए मोबाइल नंबर लिंक करते हैं तो आपको हर महीने एक मैसेज मिलेगा!!

Ration card - Die Hard Indian

राशन कार्ड के लिए एजेंट को पैसे और दस्तावेज देने, लेकिन एक माह बाद भी राशन कार्ड नहीं मिलने जैसी शिकायतें अब स्थायी रूप से बंद होंगी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नागरिकों के लिए ऑनलाइन राशन कार्ड जारी करने की सुविधा इतनी फर्जी उपलब्ध करा दी है। गिरि हमारे सरकारी सेवा केंद्र का शिकार हो गए हैं या ऑनलाइन सुविधा केंद्र पर जाएं और 50 से 100 रुपये के शुल्क पर सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, आवेदन ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, उसके बाद संबंधित व्यक्ति को राशन कार्ड मिल जाएगा सिर्फ तीस दिन, इसलिए डुप्लीकेट या अलग राशन कार्ड का नाम कम किया जाए या नाम बढ़ाया जाए। सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी या खाद्यान्न वितरण पदाधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर आएगा, उसके बाद लाभुक को राशन मिलेगा। कार्ड: इस सुविधा से भुगतान के लिए किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, नागरिकों को अब सरकारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे मिलेगा राशन कार्ड।

राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कहां और कैसे भरें।

इस वेबसाइट से करें आवेदन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्णय के अनुसार अब गांव और शहर के प्रत्येक नागरिक को ऑनलाइन राशन कार्ड मिलेगा, इसके लिए वे नजदीकी ऑनलाइन सुविधा केंद्र या आपकी सरकारी सेवा पर जा सकते हैं। केंद्र www. आवेदन वेबसाइट Rcms.mahafood.gov.in पर करना होगा और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

मोबाइल पर हिंदी में एक मैसेज भेजा जाएगा

प्रत्येक राशन कार्ड धारक का आधार नंबर अब लिंक हो गया है। अंत्योदय योजना में परिवार को प्रति माह 35 किलो जबकि प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार ने यह राशि तय कर दी है। विभाग आश्वस्त है कि संबंधित संदेश कुछ ही समय में आपके मोबाइल फोन पर मराठी में भेजा जाएगा।

अब राशन कार्ड बनवाने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सुविधा केंद्र के माध्यम से आवेदन करें, 30 दिनों के भीतर व्यक्ति को नया राशन कार्ड या अलग किया गया राशन कार्ड मिल जाएगा।

खाद्यान्न वितरण अधिकारी

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